UP Divyang Shadi Yojana (रजिस्ट्रेशन) दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत राज्य के विकलांगों का पंजीकरण होने के बाद उनके विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। राज्य के जो दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस यूपी दिव्यांग शादी योजना 2023 का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा। इस योजना के तहत यदि विवाहित जोड़े में पति या पत्नी में से कोई एक विकलांग है तो भी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना नामक एक नई योजना शुरू की है। जैसा कि इस योजना का नाम UP Divyang Shadi Yojana 2023 है, उसी तरह इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को आपस में शादी करने या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति से शादी करने में सक्षम बनाएगी। सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना को शुरू करने के पीछे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य विकलांग लोगों को अन्य लोगों के समान महसूस कराना है। इस योजना के तहत शादी के समय लड़के को ₹15000 और शादी के समय यूपी दिव्यांग शादी योजना 2023 के तहत लड़की के विकलांग होने पर ₹20000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर शादी करने वाला लड़का और लड़की दोनों विकलांग हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें इस योजना के तहत ₹35000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

Uttar Pradesh Divyang Shadi Yojana Online Application

उत्तर प्रदेश सरकार ने UP Divyang Shadi Yojana 2023 को सफल बनाने के लिए एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस वेबसाइट के माध्यम से जो भी उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है वह ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समाज की बेहतरी के लिए उठाए गए इस कदम से दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से विकलांगों को समाज से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस योजना को शुरू करने के पीछे राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज में विकलांगों को सम्मान अधिकार और अवसर प्रदान करना है ताकि वे भी अपना जीवन आसानी से जी सकें। विकलांग व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम होने के कारण अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ऐसे में यूपी दिव्यांग विवाह योजना 2023 उन्हें समान रूप से विकसित करने में मदद करेगी।

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य

सभी जानते हैं कि विकलांग व्यक्ति के लिए आय के स्रोत बहुत कम होते हैं, ऐसे में ज्यादातर लोग विकलांग होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। इस आर्थिक समस्या के कारण उनकी शादी में भी समस्या आ रही है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इन विकलांग व्यक्तियों के लिए यूपी दिव्यांग शादी योजना 2023 का शुभारम्भ किया है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार विकलांग युवक और युवतियों को शादी के लिए ₹35000 की अनुदान राशि प्रदान करेगी। यूपी दिव्यांग शादी योजना जहां एक ओर दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता का लाभ प्रदान करेगी। दूसरी ओर, इस योजना के माध्यम से सामान्य नागरिकों को भी विकलांग नागरिकों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत शुरू हुए आवेदन

यूपी सरकार ने दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म शुरू किया है, और इस योजना के तहत पंजीकृत होने वाले विकलांग लोगों को शादी के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इच्छुक नागरिक इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन विवाह विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत ₹15000 पुरुष दंपत्ति के विकलांग होने पर ₹15000 और महिला विकलांग होने पर और महिला और पुरुष दोनों विकलांग होने पर ₹20000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से ₹35000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के जो भी नागरिक इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन सभी को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा और आवेदन करते समय आवेदक को विकलांगता, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जारी करना होगा। सक्षम प्राधिकारी। पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र दिखाते हुए नवीनतम संयुक्त फोटो जमा करनी होगी, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश दिव्यांग विवाह योजना के तहत बताया है कि इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को मदद मिलेगी, जिसके माध्यम से वे अपना जीवन यापन कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज

  • दोनों का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • विकलांगता का प्रमाण-पत्र
  • शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
  • राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • युवक-युवती का आयु प्रमाण-पत्र

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के लाभ

यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई इस दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाले लाभों की सूची नीचे दी गई है:-

  • यूपी दिव्यांग शादी योजना 2023 का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को प्रदान किया जाएगा।
  • दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग दंपत्ति के विकलांग होने पर लड़के को ₹15000 एवं लड़की को विकलांग होने पर ₹20000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के तहत अगर विवाहित जोड़े में लड़का और लड़की दोनों विकलांग हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें ₹35000 की राशि और एक व्यक्ति के मामले में लड़का विकलांग होने पर ₹15000 और अगर लड़की विकलांग है तो उसे ₹20000 दिए जाएंगे।
  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग युवक एवं युवतियों को यूपी दिव्यांग शादी योजना के तहत विवाह हेतु प्रदान की जाने वाली राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाएगी।

पात्रता मानदंड

उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक जो यूपी दिव्यांग शादी योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दी गई पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।

  • विवाहित जोड़े को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, केवल इसी स्थिति में वे दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
  • यूपी दिव्यांग शादी योजना का लाभ लेने के लिए जोड़े को अपनी शादी का प्रमाण पत्र देना होगा।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विकलांग व्यक्ति को 40% से 100% तक शारीरिक रूप से विकलांग होना आवश्यक है, तभी वह योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा।
  • जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में लड़कों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़कों के लिए 18 साल है। अतः इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाह करने वाले जोड़े की आयु निश्चित आयु सीमा से अधिक होनी चाहिए।

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको क्लिक डाउन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
  • आप इस पृष्ठ पर एक आवेदन पत्र देख सकते हैं। इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे आवेदक, जिला, शहरी ग्रामीण क्षेत्र आदि सावधानीपूर्वक दर्ज करें।
  • अंत में सभी विवरण भरने के बाद समिति के बटन पर क्लिक करें। इस तरह आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

Leave a Comment