EWS Certificate UP Online/Offline 2023 Apply : उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र कैसे बनवायें?

सरकारी नौकरी या किसी भी कोर्स में दाखिले के लिए फॉर्म भरते वक्त हमें आरक्षण पाने के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है ऐसे में अगर आप भी उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आप इस लेख को अंत तक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यूपी ऑनलाइन / ऑफलाइन लागू करें पढ़ें। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यूपी ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे अप्लाई करें? उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें? इस लेख में हम स्टेप बाई स्टेप जानेंगे कि उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें? इसके लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? योग्यता क्या होनी चाहिए? आदि सब कुछ।

UP Labour Registration Online 2023

EWS Certificate UP Online/Offline 2023 Apply

आर्टिकलयूपी EWS सर्टिफिकेट आवेदन
लाभार्थीउत्तर प्रदेश के निवासी
लाभनौकरी में 10% आरक्षण
आवेदन मोडऑनलाइन/ऑफलाइन
आवेदन फॉर्मडाउनलोड
वेबसाइटEdistrict.up.gov.in

यूपी में ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र लागू करने के लिए दस्तावेज

  • ईडब्ल्यूएस आवेदन फॉर्म

  • आधार या कार्ड निवास प्रमाण पत्र

  • आय प्रमाण पत्र (3 साल के भीतर)

  • पासपोर्ट आकार फोटो

  • राशन कार्ड (यदि हो तो)

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Uttar Padesh EWS Certificate Eligibility

यूपी EWS प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए.

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो
  • आवेदक की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो
  • आवेदक के पास जमीन 5 एकड़ से कम हो
  • आवेदक सामान्य जाती वर्ग का हो

राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया वैसा प्रमाण पत्र जिसपर लिखा हो की सामान्य जाती का कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है और उसके पास

उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है?

  • EWS का पूर्ण रूप Economically Weaker Section है, जिसका हिंदी में अर्थ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है।
  • ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सामान्य जाति के उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
  • 12 जनवरी 2019 से भारत सरकार ने सामान्य जाति के लोगों के लिए भी आरक्षण लागू कर दिया है।
  • सामान्य जाति के जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास EWS सर्टिफिकेट है, उन्हें भी सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा.

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नोट 1 उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने की ऑनलाइन सुविधा नहीं है, यूपी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा।

यूपी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑनलाइन/ऑफलाइन कैसे अप्लाई करें? त्वरित प्रक्रिया

  • चरण 1 यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र फॉर्म डाउनलोड करें – यहां क्लिक करें
  • चरण 2 फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को सही-सही भरें।
  • चरण 3 प्रपत्र के साथ अन्य दस्तावेज़ों को पिनअप करें।
  • चरण 4 फॉर्म को अपनी तहसील में ले जाकर जमा करें।
  • चरण 5 आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र कुछ दिनों के बाद बन जाएगा।

इस प्रकार आप बड़ी ही आसानी से उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।

अगर आपको ऊपर बताए गए क्विक प्रोसेस को फॉलो करके यूपी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हासिल करने में परेशानी हो रही है तो नीचे बताए गए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करें।

उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र कैसे लागू करें?

  • चरण 1 सबसे पहले आपको नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
  • चरण 2 आवेदन पत्र 2 पृष्ठों का होगा। फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी है।
  • चरण 3: फॉर्म भरने के बाद निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ और हस्ताक्षर चिपकाएं।
  • चरण 4 उसके बाद उसकी तहसील में जाकर पटवारी या लेखपाल के पास फॉर्म जमा करें।
  • चरण 5 सत्यापन के बाद, आपका फॉर्म राजस्व निरीक्षक अधिकारी के पास जाएगा और फिर आपके फॉर्म की जांच और सत्यापन किया जाएगा।
  • चरण 6 के अंत में आपका ईडब्ल्यूएस आवेदन पत्र आपके क्षेत्र के तहसीलदार के पास होगा और अंतिम सत्यापन के बाद तहसीलदार का नाम बदलकर हस्ताक्षर किया जाएगा।
  • इसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप इसका इस्तेमाल कहीं भी सरकारी नौकरी और जमाखोरी खोजने के लिए कर सकते हैं।
  • तो इस तरह आप आसानी से यूपी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और 10 प्रतिशत विवरण का लाभ उठा सकते हैं।

FAQs:

उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र की वैधता कितने दिन तक होती है?
यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता सिर्फ 1 साल के लिए होती है। (1 वित्तीय वर्ष केवल)

उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने में कितना समय लगता है?
वैसे तो नॉर्मली ईडब्ल्यूएस अकाउंट 1-2 सप्ताह में बन जाता है, लेकिन कभी-कभी सरकारी छुट्टी और अधिकारियों की दोषी की वजह से ज्यादा समय भी लग जाता है।

यूपी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण कैसे करें?
यूपी ईडब्ल्यूएस अकाउंट रिन्यूअल करने का तो कोई भी ऑफर नहीं है, यदि आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाता है तो फिर से आपको नया बनवाना पड़ेगा।

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