यूपी दिव्यांग पेंशन आवेदन पत्र, सूची, स्थिति, आवेदन पत्र पीडीएफ यहां उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने विकलांग नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार और उत्थान के लिए विकलांग पेंशन योजना शुरू की है। हमने आपको उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता, सुविधाएँ, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की तिथि आदि प्रदान की है। यदि आप भी यूपी विकलांग पेंशन से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं योजना, आप इस लेख को पूरा अवश्य पढ़ें।
SSPY UP उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और न्यूनतम विकलांगता 40% होनी चाहिए। इस योजना के तहत छोटे लोगों को हर महीने 500 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी और केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश को शुरू करने के पीछे कारण यह है कि कुछ व्यक्तियों में आत्मनिर्भरता नहीं है और उनकी आर्थिक स्थिति में भी मदद की जा सकती है। उत्तर प्रदेश दिवस पेंशन योजना के लिए पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। 40% से अधिक विकार होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश भारत के सभी राज्यों में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य माना जाता है और इस राज्य में 23 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं।
और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यूपी में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए यूपी बोरिंग योजना।
राज्य में किसानों की स्थिति में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना और यूपी विधवा पेंशन तथा यूपी किसान कर्ज माफी योजना चलाई जा रही है।
राज्य के सभी नागरिकों की भलाई को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने विकलांग लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विकलांग पेंशन योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार विकलांग नागरिकों की स्थिति में सुधार के लिए लगातार विभिन्न योजनाएँ चला रही है और सभी विकलांगों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं।
Viklang Pension Yojana का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश में कई महिलाएं और पुरुष हैं जो शारीरिक अक्षमताओं के कारण कोई नौकरी या व्यवसाय नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यूपी सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना चलाकर आर्थिक मदद की जा रही है। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को आर्थिक मदद देकर उनके जीवन को सरल और आसान बनाना है।
UP Viklang Pension Yojana 2023 – Highlight
लेख का नाम | उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना 2023 |
विभाग | सामाजिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
संचालित क्षेत्र | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के दिव्यांग नागरिक |
आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
योजना का उद्देश्य | दिव्यांग नागरिक को आर्थिक सहायता देना |
पेंशन राशि | 500/- रुपये प्रति महीने |
श्रेणी | सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in/ |
Viklang Pension Yojana UP क्या है?
विकलांग योजना यूपी समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2016 में यूपी में रहने वाले सभी विकलांग नागरिकों के जीवन को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए संचालित किया गया था, जिसके माध्यम से रुपये की राशि। राज्य के सभी विकलांगों को प्रतिमाह 500/- रुपये सीधे उनके खाते में भेजा जाता है।
Viklang Pension UP से मिलने वाले लाभ
पात्र उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से निम्नलिखित लाभ मिलते हैं-
- इस योजना से विकलांग व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेंगे।
- यह योजना विकलांग व्यक्तियों के जीवन को सरल और आसान बनाएगी।
- विकलांग योजना के माध्यम से, यूपी सरकार सभी विकलांग व्यक्तियों के खाते में 500 / – रुपये प्रति माह की राशि भेजती है।
- इस योजना से प्राप्त होने वाले धन से विकलांग व्यक्ति अपनी आजीविका आसानी से चला सकेगा।
- इस योजना के तहत सरकार विकलांग लोगों के खाते में सीधे पैसा भेजती है।
Viklang Pension Yojana पात्रता क्या है?
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए-
उम्मीदवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
उम्मीदवार की आयु 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
अभ्यर्थी के नाम पर कोई चौपहिया या तिपहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
उम्मीदवार के पास न्यूनतम 40% विकलांगता होनी चाहिए।
उम्मीदवार को गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करना चाहिए।
यदि अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो उसके परिवार की वार्षिक आय रू0 46080/- तथा यदि वह नगरीय क्षेत्र में रहता है तो उसके परिवार की वार्षिक आय रू0 56460/- होनी चाहिए।
उम्मीदवार किसी अन्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजना का लाभ नहीं उठा रहा है।
Viklang Pension योजना हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड (पहचान पत्र)
- आय प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाणपत्र
- किसी बैंक में खाता तथा उसका पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- विकलांगता प्रमाणपत्र
Quick Links
UP Viklang Pension Apply Link | Click Here |
UP Viklang Pension Status | Click Here |
Official website | https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx |
विकलांग पेंशन यूपी के लिए ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें
- उम्मीदवार को सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ पर जाना होगा।
- इसके बाद मुख्य पृष्ठ पर अभ्यर्थी को कुछ पेंशन योजनाओं का नाम दिखाई देगा, जिसमें से अभ्यर्थी को “दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना” पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके फोन पर एक नई विंडो खुलेगी और यहां आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” का विकल्प दिखाई देगा।
- उम्मीदवार कृपया इस विकल्प पर क्लिक करें। अब आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म खुलेगा।
- इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे कि जिले का नाम, तहसील का नाम, आवेदक का नाम, लिंग, आय और मांगी गई अन्य सभी जानकारी दर्ज करें।
- उसके बाद आपको अपनी सहमति दर्ज करनी होगी और कैप्चा कोड डालकर फॉर्म “सबमिट” करना होगा।
- ऊपर बताए गए सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका यूपी दिव्यांग योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन हो जाएगा।
यहाँ से देखें विकलांग पेंशन लिस्ट 2023
- उम्मीदवार “चेक स्टेटस” पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर तीन विकल्प दिखाई देंगे, यहां आपको “एप्लिकेशन की स्थिति जानने के लिए लॉगिन करें” पर क्लिक करना होगा।
- अब आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी जैसे – Registered ID और Password और उसके नीचे आपको कैप्चा कोड डालना होगा।
- अंतिम उम्मीदवार लॉगिन बटन पर क्लिक करें, अब आपकी फॉर्म की स्थिति आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।
विकलांग पेंशन सूची देखने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित चरणों का पालन करना चाहिए-
- सबसे पहले उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in पर जाएं।
- इसके बाद उम्मीदवार को मुख्य पेज पर “दिव्यांग एवं कुष्ठ पेंशन योजना” पर क्लिक करना होगा।
- अब नए पेज पर थोड़ा नीचे जाने पर आपको “पेंशनर लिस्ट” दिखाई देगी। उम्मीदवार इन सूचियों में से “पेंशनभोगी सूची (2022-23)” पर क्लिक करें।
- आपके सामने सभी जिलों की सूची खुल जाएगी, उम्मीदवार अपने जिले का चयन करें और उसके बाद अपनी तहसील और ग्राम सभा का चयन करने के बाद आप सूची में अपना नाम देख सकते हैं।