सभी विवाहित जोड़ों को विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत अपने विवाह का पंजीकरण कराना आवश्यक है। विवाह होने पर देश के नागरिकों को धार्मिक और सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। शादी एक धार्मिक रिश्ता है, फिर भी इस विवाह के लिए कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है, इस दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य में यूपी विवाह पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई है, इस रजिस्ट्रेशन के जरिए बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवाना, जॉइंट प्रॉपर्टी लेना जैसे सभी काम आसानी से किए जा सकते हैं। आज के लेख में हम आपको यूपी विवाह पंजीकरण से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं।
Uttar Pradesh Marriage Registration
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश हिंदू विवाह पंजीकरण नियम को उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम 2017 के रूप में संशोधित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिकों की सभी श्रेणियों को अपने विवाह का पंजीकरण कराना आवश्यक है। वैसे तो शादीशुदा जोड़े को सामाजिक और धार्मिक रूप से शादी करने के बाद ही पहचान मिलती है। लेकिन यूपी विवाह को पंजीकृत करने के विपरीत, विवाहित जोड़े को विवाह अधिनियम 1955 के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसके तहत शादी के लिए लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। राज्य के विवाहित नागरिकों द्वारा यूपी विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन स्टाम्प और पंजीकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है।
यूपी विवाह पंजीकरण का उद्देश्य
यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी विवाहित जोड़ों का रजिस्ट्रेशन करना है। इस पंजीकरण के माध्यम से राज्य के विवाहित नागरिकों को संपत्ति में संयुक्त रजिस्ट्री, बैंक में संयुक्त खाता, पासपोर्ट और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है।
यूपी विवाह पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पति पत्नी का आधार कार्ड
- शादी का कार्ड
- शादी की एक जॉइंट फोटो
- पासपोर्ट साइज फोटो
- एड्रेस प्रूफ हेतु राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट आदि
- आयु प्रमाण पत्र के लिए 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र
UP Marriage Registration Overview
योजना का नाम | यूपी विवाह पंजीकरण |
आरम्भ की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के नागरिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | राज्य के सभी विवाहित जोड़ों का पंजीकरण कराना |
लाभ | राज्य के सभी विवाहित जोड़ों का पंजीकरण कराया जाएगा |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | https://igrsup.gov.in |
UP Marriage Registration के लाभ व विशेषताएं
- विवाहित जोड़े को विवाह के बंधन में बंधने के लिए उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण के आधार पर कानूनी मान्यता प्राप्त होती है।
- राज्य के सभी नागरिक विवाह प्रमाण पत्र का उपयोग बैंक में संयुक्त खाता और पासपोर्ट बनाने के लिए और संपत्ति में संयुक्त रजिस्ट्री के लिए कर सकते हैं।
- विवाह प्रमाण पत्र का उपयोग राज्य के सभी नागरिक अन्य दस्तावेज बनाने के लिए कर सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को विवाह प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जा रही है।
- यूपी विवाह पंजीकरण उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं।
- इसके अलावा कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होने के बाद नागरिक पति-पत्नी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
- इसके साथ ही विवाह प्रमाण पत्र की मदद से नागरिक विभिन्न प्रकार की सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
यूपी विवाह पंजीकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश
- उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण के लिए दोनों पक्षों का आधार कार्ड होना चाहिए, इसके विपरीत यदि एक पक्ष विदेशी है तो इस मामले में पासपोर्ट होना आवश्यक है।
- इसके तहत आवेदन करते समय आवेदकों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आवेदन पत्र भरना होगा।
- यह पंजीकरण कराने के लिए विवाहित जोड़े के पते की जगह और तारीख दर्ज करना भी अनिवार्य है।
- उसी आवासीय पते को दर्ज किया जाना चाहिए जिसका प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना है। विवाहित जोड़े का मोबाइल से ओटीपी आधार पर आधार दर्ज कराने के लिए पंजीयन कराना जरूरी है।
- आवेदन फॉर्म को सेव करने के बाद आवेदकों को एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और पासवर्ड प्राप्त होगा, इसे आपको भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखना होगा।
- दूल्हा और दुल्हन के अलावा, यूपी विवाह पंजीकरण के लिए आवेदकों को पहचान, निवास, आयु प्रमाण और दो गवाहों के शपथ पत्र की फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी।
- इसके अलावा फॉर्म के पूरी तरह से सुरक्षित होने के बाद रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान ऑनलाइन मोड से करना होगा।
- आपको भुगतान रसीद का प्रिंट आउट लेना होगा और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के बाद इसे सुरक्षित रखना होगा।
- ऑनलाइन भुगतान करने के बाद आवेदकों का विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र तैयार होगा, साथ ही शपथ पत्र को नोटरीकृत कर अपलोड किया जाना चाहिए।
यूपी विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको सिटीजन ऑनलाइन सर्विसेज सेक्शन से अप्लाई अंडर मैरिज रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा, इस पेज पर आपको फिलिंग न्यू एप्लीकेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म प्रदर्शित हो जाएगा, अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई जानकारी को सावधानीपूर्वक दर्ज करना होगा।
- सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
- आपको इस पेज पर आवेदन पत्र के साथ मांगे गए फोटो और दस्तावेज अपलोड करने होंगे, सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फॉर्म जमा करने के बाद, आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पंजीकरण संख्या और पासवर्ड प्राप्त होगा। जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रखना होगा।
- पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के बाद आपकी यूपी विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इस प्रक्रिया का पालन करके आप यूपी विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।