उत्तर प्रदेश के नागरिकों के हित में योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है यूपी किसान सर्वहित बीमा योजना। यह योजना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। बता दें कि योजना के तहत सभी किसानों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इतना ही नहीं, अगर किसान किसी तरह की विकलांगता के शिकार हैं तो भी उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। श्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के माध्यम से किसानों को 2.50 लाख रुपये से लेकर 500000 रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा।
आज इस लेख में हम आपको सभी किसान बीमा योजना 2023 के बारे में जानकारी देंगे। जैसे – उत्तर प्रदेश किसान और सर्वहित बीमा योजना ऑनलाइन पंजीकरण, योजना में किसान और सर्वहित बीमा योजना के लाभ, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज आदि की जानकारी। . अधिक जानने के लिए कृपया इस लेख को पढ़ें।
Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2023
मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 56 निजी अस्पतालों, एसएन मेडिकल, कॉलेज और जिला अस्पतालों को शामिल किया है। इस योजना के तहत लाभार्थी की आकस्मिक मृत्यु या स्थायी या अस्थायी विकलांगता की स्थिति में सरकार ₹500,000 तक का बीमा प्रदान करेगी।
इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बीमा 4 कार्ड भी उपलब्ध कराये जायेंगे। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2023 के तहत हितग्राही इस कार्ड के माध्यम से अस्पताल में ढाई लाख रुपये तक का नि:शुल्क इलाज करा सकते हैं। राज्य के 18 से 70 वर्ष की आयु के किसान एवं कमजोर वर्ग का लाभ उठा सकते हैं।
किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के उद्देश्य
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है जैसे यदि किसान के साथ किसी प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारण से कोई दुर्घटना हो जाती है तो किसान को किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है संकट। आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण कई बार किसानों की मौत हो जाती है। ऐसे में योगी सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए सर्कुलर राशि और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यूपी किसान सर्वहित बीमा योजना शुरू की गई है। ताकि ऐसे गरीब वर्ग के सभी किसानों के विकलांग होने की स्थिति में इलाज हो सके। और जो किसान मर जाते हैं उनके परिवार को सरकार द्वारा बीमा राशि प्रदान की जाएगी ताकि किसान की मृत्यु के बाद उनके परिवार को किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े।
Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2023 Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसानों और कमजोर वर्ग के लोग |
उद्देश्य | वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
अधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
राशन कार्ड
पहचान पत्र
आय प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
विकलांग प्रमाण पत्र
मृत्यु होने पर डेथ सर्टिफिकेट
बैंक खाता एवं पासबुक की कॉपी
फोन नंबर
परिवार रजिस्टर नकल
मूल निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2023 अप्लाई
उत्तर प्रदेश राज्य के जो भी किसान और कमजोर वर्ग के लोग मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। सबसे पहले उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। उसके बाद ही उसे इस योजना का लाभ मिल सकता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 75000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। चयनित अस्पतालों में ही इस योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड रखने वाले किसानों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री किसान एवं सर वाहिद बीमा योजना 2023 चेला भारतीय में केवल वही लोग शामिल होंगे जो भूमिहीन, किसान, छोटे विक्रेता और गरीब हैं।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- यूपी मुख्यमंत्री सर्वहित किसान बीमा योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों और नागरिकों के कमजोर वर्गों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
- मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2020 के तहत दुर्घटना की स्थिति में हितग्राहियों को 2.50 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जायेगा।
- यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को ₹500000 का बीमा प्रदान किया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सर्वहित किसान बीमा योजना के तहत सरकार द्वारा 56 अस्पतालों, एसएन मेडिकल, कॉलेज और जिला अस्पतालों को शामिल किया गया है।
- मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2023 के तहत हमारे देश के किसान और कमजोर वर्ग आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे और लोगों को बीमा कवर लेने के लिए 4 कार्ड बनवाने होंगे।
- इस कार्ड के प्रयोग से वे निजी एवं जिला चिकित्सालयों में नि:शुल्क अपना इलाज करा सकते हैं।
UP Mukhyamantri Sarvhit Bima Yojana की पात्रता
राज्य के सभी निवासी जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें दी गई पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा:-
- इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी ही ले सकते हैं।
- इस योजना में केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बीपीएल श्रेणी के परिवारों को ही दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2023 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक की वार्षिक आय ₹75000 से कम होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2023 में आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- इस होम पेज पर आपको एप्लीकेशन पीडीएफ डाउनलोड करना होगा। इस प्लान के तहत क्लेम फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- जिस पर क्लिक करके अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार पेन को फॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- 1 क्लेम फॉर्म – परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु (किसान दुर्घटना बीमा कार्ड बनाने से पूर्व)
- 2 क्लेम फॉर्म – दुर्घटना के कारण परिवार के मुखिया के विकलांग होने की स्थिति में (किसान बीमा योजना कार्ड बनवाने से पहले)
- 3 क्लेम फॉर्म – यह फॉर्म गैर-पात्र अस्पतालों में प्राथमिक चिकित्सा (प्राथमिक चिकित्सा लाभ) प्राप्त करने के लिए बुना प्यार कार्ड बनने से पहले भरना होता है।
- 4 क्लेम फॉर्म – परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु (किसान दुर्घटना बीमा देखभाल कार्ड बनवाने के बाद)
- 5 क्लेम फॉर्म – दुर्घटना के कारण परिवार के मुखिया के विकलांग होने की स्थिति में (किसान बीमा योजना कार्ड बनवाने के बाद)
- पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी, आवेदन पत्र में सभी दस्तावेजों को छूते हुए आपको अपने संबंधित विभाग में जाकर जमा करना होगा।
हेल्पलाइन नंबर
1800 3070 1520
FAQ,s
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की शुरुआत कब हुई?
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना 2023 शुरू की है। इस योजना के तहत अगर किसानों को किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना क्या है?
इस योजना के माध्यम से सरकार किसी भी दुर्घटना (योजना के तहत निर्धारित) के बाद किसानों को मुआवजा प्रदान करेगी। यह मुआवजा राशि 5 लाख रुपये तक हो सकती है। इस योजना (यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को 45 दिनों के भीतर दुर्घटना की जानकारी देकर आवेदन करना होगा।